Big Breaking update:सिर के बल गिरी, शव खून से लथपथ मिला; माथा टेकने आई थी
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राजस्थान में फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़, FMGE एग्जाम फेल भी कर रहे थे डॉक्टरी, 8 के लाइसेंस रद्द
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मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभिनेता शाहरुख खान को कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 308(4), 351(3)(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
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हुबली-धारवाड़: वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, “पिछले महीने मेरी पूरी टीम बेंगलुरु में थी, कल फिर मैं गुवाहाटी जा रहा हूं… तेजस्वी सूर्या ने मुझे हुबली, बीजापुर बुलाया था क्योंकि किसान नाराज थे और मैं उनसे मिलना चाहता था। जो किसान अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं… मैं JPC का अध्यक्ष हूं और एक रिपोर्ट बना रहा हूं… मैं पूरे देश में जा रहा हूं… हमारा काम एक व्यापक रिपोर्ट बनाना है…”
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उत्तर प्रदेश: लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पर्व की तैयारियां की जा रही हैं।
लखनऊ: ADCP (सेंट्रल) मनीषा सिंह ने कहा, “छठ महापर्व की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जहां से श्रद्धालु आएंगे, वहां ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो…मुख्य कार्यक्रम स्थल पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है…ट्रैफिक पुलिस कर्मी, सिविल पुलिस की टीम और काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है…CCTV द्वारा भी निगरानी की जा रही है…”
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नोएडा: डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया, “कल रात 9:30 बजे के बाद GIP मॉल के गेट नंबर 3 के पास फायर एग्जिट की सीढ़ियों से कूदकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला के पास मिले आधार कार्ड और पैन कार्ड से पता चला कि वह करावल नगर की रहने वाली थी। उसके भाई और भाभी ने बताया कि उसकी शादी 2017 में हुई थी और उसका तलाक का केस चल रहा है। वह हमेशा तनाव में रहती थी और उसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या कर ली।”
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दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2024’ के उद्घाटन सत्र में कहा, “…आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिस कर्मियों ने बलिदान दिया है। मैं आज उन सभी को उनके सर्वोच्च बलिदान देने के जज्बे के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और देश की ओर से उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है।”
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मुंबई में कांग्रेस की कैम्पेन समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राज्य प्रभारी रमेश चेन्निथला कर रहे हैं।
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जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज हुए हंगामे पर जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा, “कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना-देना नहीं है। जिस तरह चोरी छिपे कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने धारा 370 के प्रस्ताव को विधानसभा में लाया है वह गैरकानूनी, असंवैधानिक है। यह देश के साथ गद्दारी है। भाजपा इस एजेंडे को कभी लागू नहीं होने देगी।”
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा, “हम वो लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं…हमने लोगों के हित, उद्योगों, पर्यटन, शिक्षा आदि के बारे में बात की है…लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला और सुरिंदर कुमार चौधरी जो कह रहे हैं वह उनके हित में है…”
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित हुई।
श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख (जिन्होंने आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर एक बैनर प्रदर्शित किया) ने कहा, “यह पूरी तरह से कानूनी है। हम अनुच्छेद 370 पर एक प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। तो, हमारे पास और क्या विकल्प था? बैनर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A के बारे में बात की गई थी, जिसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन यह भाजपा को पसंद नहीं आया। भले ही वे हम पर हमला करना जारी रखें, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे।”
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सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ ने अपने अहम फैसले में गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बीच में नहीं बदले जा सकते।
मामला राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा है, जहां 2013 में अनुवादकों के पदों पर भर्ती के दौरान कुछ नियमों में बदलाव किया गया था, जिन उम्मीदवारों ने पहले ही लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दे दी थी, उन्हें प्रक्रिया के बीच में ही बताया गया कि केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने अपनी परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक हासिल किए होंगे।
नियमों से बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती-SC
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके नियमों से बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए तथा बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान- परेशान नहीं किया जाना चाहिए।